अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है। आप बेहद गरीब हैं। आपके पास जीने का कोई साधन नहीं है। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है तो घबराने की बात नहीं। आपके लिए झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत एपीएल और बीपीएल राशन कार्डधारी होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने तय किया है कि ऐसे सभी लोगों को पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन कर आप लाभ उठा सकते हैं।
इसके लिए सरकार बकायदा आपके घर पहुंचकर जानकारी एकत्र करने जा रही है। योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। आज बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए गुमला जिले से आयोजन रखा है।
अब नई बात यह है कि सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर पता लगाएंगे कि किनको इसकी जरूरत है। उनकी सूची बनाएंगे और उनका आवेदन एकत्र करेंगे।
इस तरह के लोगों को सरकार देगी यह पेंशन
झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के लाभ राज्य में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इसके तहत सरकार की ओर से हर माह की 5 तारीख को 1000 रुपये सरकार लाभुक के बैंक खाते में भेजेगी। इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसी तरह के राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
यानी आपसे सरकार यह नहीं पूछेगी की कि एपीएल और बीपीएल कार्ड है या नहीं है। यह इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। हां, आपकी उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वरना आप लाभ से वंचित रह सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा लोगों और विधवा महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
इतना ही नहीं पांच वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार HIV/AIDS पीड़ित को भी लाभ देगी। लाभुक को इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतदाता पहचानपत्र के जरिए इस योजना में आप पंजीयन करा सकते हैं।
इस तरह आवेदन कर सकते हैं शहर-गांव के लोग
झारखंड सरकार की इस योजना की अधिकत्म जानकारी आप चाहें तो http://jkuber.jharkhand.gov.in/jpension/ पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पंजीयन कराना चाहते हैं तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र अपलोड करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना के लाभ के लिए प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ से संपर्क करना होगा।
वहीं आपको आवेदन भरकर जमा करना है। इसी तरह शहर में रहने वाले लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास आवेदन करने को कहा गया है।