राज्य में पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल तक मिलेगा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना…पढ़िए

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था।



मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक-एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है।’’ राज्य सरकार को इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

इसे भी पढ़े -  Malkharouda News : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मालखरौदा का किया गया निरीक्षण, जनपद पंचायत के सभा कक्ष में जीवन दीप समिति की बैठक आयोजित, SDM, CEO, विधायक प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, मालखरौदा जनपद अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद, सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित

error: Content is protected !!