राज्य में पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल तक मिलेगा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना…पढ़िए

चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था।

 



मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने एक विधायक-एक पेंशन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है।’’ राज्य सरकार को इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa News : राहौद की रिद्धांशी बनी अबेकस चैंपियन, 10 मिनट में मैथ्स के 200 क्वेश्चन की सॉल्व, लिस्निंग और विजुअल कम्पीटिशन की रही चैंपियन
error: Content is protected !!