कन्फर्म्ड ट्रेन टिकट रद्द करवाने पर लगेगा GST… जानें, किस टिकट को कब कैंसिल करवाने पर कितना टैक्स देना होगा आपको..

नई दिल्ली: देश के कोने-कोने से कोने-कोने तक सफर करने के लिए भारतीय रेल (Indian Railways) हमेशा उपलब्ध है. त्योहारों के मौसम में ट्रेन टिकटों की मांग बेतहाशा बढ़ भी जाती है, और कन्फर्म्ड सीट पाने के लिए लोग काफी पहले एडवान्स में टिकट बुक करवा लिया करते हैं. बहरहाल, बहुत-से लोग ऐसे भी रहते हैं, जिन्हें किसी न किसी व्यस्तता या दिक्कत की वजह से अपनी यात्रा को स्थगित या रद्द करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें कन्फर्म्ड हो चुका टिकट भी कैंसिल करना पड़ता है. जब कन्फर्म्ड टिकट रद्द किया जाता है, तो भारतीय रेल कैंसिलेशन फीस लिया करता है, और अब कन्फर्म्ड टिकट को कैंसिल करना और भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस पर वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax), यानी जीएसटी (GST) लगने वाला है.

 



 

 

वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, अब ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाने और होटल की बुकिंग को रद्द करने पर जीएसटी वसूल किया जाएगा.

 

 

सर्कुलर में बताया गया है कि ट्रेन टिकट बुक करवाना एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सेवाप्रदाता, यानी सर्विस प्रोवाइडर एक सेवा प्रदान करने की पेशकश करता है.

इसे भी पढ़े -  Sakti News : नगर के प्रथम नागरिक श्याम सुंदर अग्रवाल ने उत्कृष्ट पुलिसिंग को किया सलाम, जिलेवासियों की ओर से एसपी सहित पूरी पुलिस टीम का सम्मान, कई चर्चित मामलों के सफल खुलासे पर शॉल एवं स्मृति-चिह्न देकर किया सम्मानित

 

 

जब इस कॉन्ट्रैक्ट को यात्री द्वारा टिकट रद्द करके खत्म किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर को छोटी-सी रकम का मुआवज़ा दिया जाता है, जिसे कैंसिलेशन शुल्क के रूप में वसूला जाता है. वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, चूंकि कैंसिलेशन शुल्क किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की एवज़ में किया गया भुगतान है, इस पर जीएसटी लगेगा.

 

 

 

किसी भी श्रेणी की रेलवे टिकट पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर उसी दर पर जीएसटी लगेगा, जितना उस श्रेणी की टिकट बुक करवाने पर लगता है.

 

 

उदाहरण के लिए, फर्स्ट क्लास और एयरकंडीशन्ड कोच की टिकट बुक करवाने पर पांच फीसदी जीएसटी लगाया जाता है, सो, इस श्रेणी की टिकट रद्द करवाने पर लगने वाले कैंसिलेशन शुल्क पर भी पांच फीसदी ही जीएसटी लगाया जाएगा.

 

 

भारतीय रेल एसी फर्स्ट क्लास और एसी एक्ज़ीक्यूटिव क्लास की टिकट रद्द करवाने पर 240 रुपये का कैंसिलेशन शुल्क वसूल करती है, यदि टिकट ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे पहले रद्द करवाया जाए. इस टिकटों को बुक करवाते वक्त यात्री को पांच फीसदी जीएसटी देना पड़ता है. वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के अनुसार, यात्रियों को अब कैंसिलेशन शुल्क पर भी उसी दर से जीएसटी अदा करना होगा, इसलिए कन्फर्म्ड एसी टिकट रद्द करवाने पर यात्री को जीएशटी के तौर पर 12 रुपये (240 रुपये का पांच फीसदी) अतिरिक्त अदा करने होंगे.

इसे भी पढ़े -  CG Police Promotion List : 61 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर... DGP ने जारी किया आदेश... देखिए पूरी सूची...

 

 

यात्रा शुरू होने से 48 घंटे या अधिक समय पहले एसी 2-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 200 रुपये तथा एसी 3-टियर की टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर 180 रुपये वसूल किए जाते हैं. यदि टिकट को सफर शुरू होने में 48 घंटे से कम वक्त रह जाए, लेकिन 12 घंटे से अधिक समय बचा हो, तो कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर टिकट की कीमत का 25 फीसदी वसूला जाता है. इसी प्रकार ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित समय से 12 घंटे से कम, लेकिन 4 घंटे से अधिक वक्त रहते टिकट को रद्द किया जाए, तो टिकट की कीमत का 50 फीसदी कैंसिलेशन शुल्क के तौर पर वसूल किया जाता है.

इसे भी पढ़े -  CG Police Promotion List : 61 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर... DGP ने जारी किया आदेश... देखिए पूरी सूची...

 

 

 

इन स्थितियों में टिकट को रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी भी लगाया जाएगा. लेकिन याद रहे, सेकंड क्लास स्लीपर की टिकट रद्द करवाने पर कोई जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा.

error: Content is protected !!