Sakti Judgement : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी शख्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायधीश ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सक्ती. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायधीश यशवंत सारथी ने 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.



विशेष लोक अभियोजन राकेश महंत ने बताया कि हासिब खान ने 26 जून 2021 को नाबालिग लड़की को उसके घर से बदला फुसलाकर भगाकर धरसींवा ले गया था और उसे मंगलसूत्र पहनाकर, पति पत्नी का हवाला देते हुए नाबालिग लड़की के साथ डेढ़ माह तक दुष्कर्म करता रहा. नाबालिग लड़की के पिता ने मालखरौदा थाने में नाबालिग लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

इसे भी पढ़े -  Sheorinarayan News : शिवरीनारायण में बैंक के सामने से असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर की बाइक हुई चोरी, जुर्म दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि आरोपी हासीन ब खान उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. साथ ही, भगाने में सहायता करने वाले आरोपी सलमान खान को एक वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

इसे भी पढ़े -  Janjgir National Lok Adalat News : जिला एवं सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, कई बरसों से अलग रहे दंपति को समझाइश देकर कराई गई आपसी सुलह

error: Content is protected !!