जांजगीर-चाम्पा. पामगढ़ थाना क्षेत्र के खैराडीह गांव की रहने वाली कॉलेज की रेप पीड़िता छात्रा को गवाही देने से मना करने वाले कुरदा गांव के फौजी रिंकू बरेठ के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 के तहत केस दर्ज किया है. इससे पहले भी पामगढ़ थाना में आरोपी फौजी रिंकू बरेठ के खिलाफ धारा 376 के तहत जुर्म दर्ज है. इस मामले में वह जमानत पर है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, खैराडीह गांव की पीड़िता छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 18 जुलाई 2022 को पामगढ़ थाने में आरोपी फौजी रिंकू बरेठ के खिलाफ धारा 376 के तहत जुर्म दर्ज किया गया था, जिसका केस जांजगीर न्यायालय में चल रहा है.
कुछ दिनों पहले चाम्पा के कुरदा गांव के रहने वाले आरोपी फौजी युवक रिंकू बरेठ जमानत में छूटने पर पीड़िता के घर रात्रि में पहुंचकर,गवाही देने पर जान से मारने की दी थी. साथ ही अलग-अलग नंबरो से पीड़िता, को कॉल करके गाली-गलौज किया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में पीड़िता ने दर्ज कराई है.
फिलहाल, मामले में पामगढ़ पुलिस ने आरोपी फौजी रिंकू बरेठ के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच में जुटी है.