जांजगीर-चाम्पा. पामगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के तनौद गांव में हो रहे बाल विवाह की जानकारी के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन द्वारा नाबालिग लड़के के घर जाकर शादी को रुकवाया गया. लड़की तो बालिग हो गई थी, लेकिन लड़के के आधारकार्ड और स्कूल के दाखिल खारिज के अनुसार, उसकी उम्र 17 साल पाया गया.
इसके बाद दोनों परिवार वालों को टीम द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, लड़के की निर्धारित आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष के बारे में बताते हुए बाल विवाह रोका गया. अफसरों की समझाइश के बाद लड़का और लड़की पक्ष के लोग मान गए.
हालांकि, यह शादी इसलिए भी चर्चा में आ गई, क्योंकि लड़का नाबालिग था, जबकि लड़की बालिग हो गई थी.
आपको बता दें, जिले में प्रशासन ने पहले भी बाल विवाह रुकवाया है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर उसकी छानबीन कर कार्रवाई की जाती है.