जांजगीर-चाम्पा. सक्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत सारथी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अजय डहरिया को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि आरोपी अजय डहरिया, नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उड़ीसा भागकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए सक्ती फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश यशवंत सारथी ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है.