क्या आप भी अपना पैसा, जरूरी कागजात या ज्वेलरी बैंक के लॉकर में रखते हैं। अक्सर लोग चोरी या खो जाने के डर से अपनी जरुरी चीजें और पैसे बैंक के लॉकर में रख देते हैं। उनको लगता है कि लॉकर में उनका सामान सुरक्षित रहेगा। लेकिन, कई बार लॉकर रखा सामान भी गायब हो जाता है या खराब हो जाता है। ऐसे में बैंक इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं।
अगर आप भी लॉकर लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको RBI का लॉकर का नियम जान लेना चाहिए। RBI ने लॉकर के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को ग्राहकों के सामान की सुरक्षा और उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
जानें बैंक लॉकर के लिए RBI के ये नियम
RBI बैंक लॉकर के नियम में इस साल बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बैंक के लॉकर में सामान रखता है और वो खराब हो जाता है तो ऐसे में बैंक की जिम्मेदारी होगी। बैंक ग्राहक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना पैसा चुकाने के लिए बाध्य होगा। वहीं, अगर में आग लगने, डकैती होने या किसी भी तरह ग्राहक के लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक उसकी भरपाई करेगा।
कैसे ले सकते हैं बैंक मे लॉकर?
अगर आपको बैंक में लॉकर लेना है तो आपको पहले ब्रांच में जाना होगा जहां आप अपना लॉकर खुलवाना चाहते हैं फिर वहां एप्लीकेशन देनी होगी। लॉकर आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अलॉट किया जाता है। अगर अप्लीकेशन देने के बाद आपका नाम बैंक की वेटिंग लिस्ट में आता है तो आपको लॉकर दिया जाता है। इसके लिए आपसे कुछ किराया भी लिया जाता है सालाना।