JanjgirChampa Judgement : हत्या करने वाले 1 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित, जिला सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला सत्र न्यायालय ने हत्या करने वाले 1 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले के 2 अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है, मामला 27 दिसंबर 2020 का है.



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि बिर्रा थाना क्षेत्र के किकिरदा गांव के शिवचरण पटेल, 27 दिसंबर 2020 को बिजली बोर्ड बनवाने निकला था, तभी राजेश पटेल, ईश्वर आदित्य और लेखू पटेल से विवाद हो गया, जिसके बाद राजेश पटेल ने शिवचरण पटेल के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया और उसके दो साथियों ने भी उससे मारपीट की. डंडे की वार से शिवचरण पटेल के सिर में गंभीर चोट आई और उसे बम्हनीडीह अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर 3 आरोपी राजेश पटेल, ईश्वर आदित्य, लेखु पटेल को गिरफ्तार किया था और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

इधर, जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी राजेश पटेल को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है, वहीं आरोपी ईश्वर आदित्य और लेखू पटेल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, जहां से आरोपी को जेल दाखिल किया गया है.

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