Janjgir Judgement : चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी भाई को जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ऐसे हुई थी वारदात…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला व सत्र न्यायालय ने चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी भाई शंकर गोंड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, हत्यारे भाई को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला बम्हनीडीह के डीपरीपारा है. 18 अक्टूबर 2022 को चचेरे भाई ने अपने भाई के चेहरे को ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी.

 



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि बम्हनीडीह के डीपरीपारा में 18 अक्टूबर 2022 को एक व्यक्ति की लाश खेत में पड़ी थी. मामले में पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान बालाराम सबरिया के रूप में हुई. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसके चेहरे को ईंट, पत्थर से कुचल गया है और इससे उसकी मौत हुई है.

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मामले में परिजन का बयान लेने पर शंकर गोड़ द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की गई. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देने की बात सामने आई. फिर पुलिस ने आरोपी शंकर गोंड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आरोपी शंकर गोंड़ को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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