Janjgir Judgement : नशीली दवाई की बिक्री करने वाले आरोपी दुकान संचालक को 6 माह का सश्रम कारावास, 9 साल पहले का है यह मामला…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश सोनी ने नशीली दवाई की बिक्री करने वाले आरोपी दुकान संचालक बलदेव श्रीवास को 6 माह का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी बलदेव श्रीवास, पान दुकान की आड़ में नशीली सिरप की बिक्री कर रहा था.

 



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि नवंबर 2014 में औषधि निरीक्षक के द्वारा सिवनी गांव में झापेमार कार्रवाई की गई थी. इसी दौरान बलदेव श्रीवास के पान दुकान में नशीली सिरप बड़ी मात्रा मिला, जब उससे इसकी दस्तावेज मांग कि गई तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था.

इसे भी पढ़े -  JanjgirNews : मन की बात की 134वीं कड़ी प्रेरणादायी, जन-जागरणकारी एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त करने वाला कार्यक्रम : इंजी. रवि पाण्डेय

इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और नशीली सिरप को भी जब्त किया गया था. इसके बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया था और सत्र न्यायलय के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बलदेव श्रीवास को 6 माह की सजा, 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Sakti News : वेदांता पावर सक्ती थर्मल प्लांट संचालित निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर से 60 विद्यार्थियों को मिल रहा लाभ, तीन ग्राम पंचायतों के विद्यार्थियों ने कराया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में पंजीयन, पहल से माता-पिता उत्साहित
error: Content is protected !!