Janjgir Judgement : दहेज की मांग कर प्रताड़ित कर मारपीट करने वाले पति, सास, ससुर और देवर सहित 4 आरोपी को जांजगीर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 6-6 माह की सजा, आरोपी पति सेना का जवान तो देवर बटालियन का जवान

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश सोनी ने दहेज की मांग कर प्रताड़ित और मारपीट करने वाले आरोपी पति किशोर, सास रतन बाई, ससुर नेतराम और देवर हेमंत को 6-6 माह की सजा सुनाई है. साथ ही, 1-1 हजार रुपये के अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है. आरोपी पति किशोर सेना में जवान है, वहीं, आरोपी देवर हेमंत पुटपुरा में बटालियन में जवान है. आपको बता दें, नवागढ़ प्रथम मजिस्ट्रेट में पेश किया गया था, जहां से दोषमुक्त पारित किया गया था. इसके बाद पीड़ित महिला ने जिला न्यायालय में अपील की, फिर सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई है.



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि पीड़िता महिला की शादी 2014 को हिन्दू रीति रिवाज से जगमहन्त गांव निवासी सेना के जवान किशोर से हुई थी. शादी के 1 वर्ष बाद सेना के जवान और उनके परिजन पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और मारपीट भी की गई. मामले में सामाजिक बैठक हुई मामला परिवार परामर्श केंद्र में भी चला, लेकिन मामला नहीं सुलझा. इसके बाद नवागढ़ थाना में रिपोर्ट लिखाई गई थी.

मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और नवागढ़ प्रथम मजिस्ट्रेट में पेश किया गया था, जहां से दोषमुक्त पारित किया गया था. इसके बाद पीड़ित महिला ने जिला न्यायालय में अपील की और अब सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आरोपी सेना के जवान पति किशोर, सास रतन बाई, ससुर नेतराम और बटालियन के जवान देवर हेमंत 6-6 माह और 1-1 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है.

error: Content is protected !!