सक्ती. सक्ती के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी बड़े भाई नंदकुमार उर्फ नंदू गोंड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी नंदकुमार के खिलाफ धारा 302 भा.द.सं. के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं रूपये 5,000/- के अर्थदण्ड, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए क्रमशः तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं रूपये 1,000/- के अर्थदण्ड तथा चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं रूपये 1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम पर आरोपी को पृथक से क्रमशः 6 माह, 2 माह एवं 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. सभी मूल सजाएं एक साथ चलेंगी.
25 मई 2022 को रात्रि करीबन 2 बजे थाना जैजैपुर को सूचना मिला की ग्राम तुषार सबरिया डेरा में नंदकुमार गोंड़, अपने छोटे भाई छोटेलाल गोंड का धारदार हथियार से हत्या कर दिया है. इसकी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी, अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू गोंड़ को हिरासत में लिया था तथा उससे पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने के बाद आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार फरसा को कब्जे में लेकर अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा संपूर्ण विवेचना करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी पैरवी अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे द्वारा किया गया एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती के न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी द्वारा उक्त मामले में आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू गोद को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है.