




सक्ती. बाराद्वार पुलिस ने 110 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी शख्स के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत जुर्म दर्ज किया है.

दरअसल, बाराद्वार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लोहराकोट जंगल अंदर नहर पार के पास एक शख्स बिक्री हेतु महुआ शराब रखा हुआ है. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और 110 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी लखनलाल सिदार को पकड़ा.
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पुलिस ने आरोपी लखनलाल सिदार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) के तहत जुर्म दर्ज किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.





