JanjgirChampa News : जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि को किया गया कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, …इन क्षेत्रों को किया गया कोलाहल प्रतिबन्धित… जानिए…

जांजगीर-चांपा. उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण में पारित अन्तरिम आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनो, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए

 



कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000) में प्रदत्त शक्त्यिों का प्रयोग करते हुए जिला जांजगीर-चाम्पा की सीमा के अंतर्गत नीचे उल्लेखित क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया गया है।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Crocodile News : कोटमीसोनार गांव में तालाब के पास फिर से मगरमच्छ मिला, क्रोकोडायल पार्क में छोड़ा गया...

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कलेक्टर चौक जाजगीर से परिवहन कार्यालय एवं पॉलटेक्नीक कॉलेज तक, जिला एवं सत्र न्यायालय अन्य न्यायालय जांजगीर-चाम्पा, समस्त शासकीय अशासकीय हॉस्पीटल जांजगीर-चांपा, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान जांजगीर-चांपा, समस्त शासकीय कार्यालय (भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन) क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Pamgarh Teacher Death : सड़क हादसे में शिक्षक की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस...

उपरोक्त आदेश में अधिकृत सक्षम प्राधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

error: Content is protected !!