Janjgir Judgement : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी को जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रमोद केंवट को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी युवक, कोरबा जिले के सलोरा गांव का रहने वाला है.

 



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि चाम्पा थाना क्षेत्र की पीड़िता घर में अकेली थी, तभी आरोपी घर पहुंचा और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद आरोपी प्रमोद केंवट शादी से इंकार कर दिया था. इसके बाद मामले की रिपोर्ट लिखाई गई थी.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला, कलेक्टर ने आदेश जारी किया... देखिए सूची...

मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मामला न्यायालय में चल रहा था, प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी प्रमोद केंवट को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Sheorinarayan Accident Death : पान ठेले में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर, 1 बुजुर्ग की मौत, 2 लोग बाल-बाल बचे...
error: Content is protected !!