चार द‍िन…2 बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI के आदेश के बाद पैसे नहीं न‍िकाल सकेंगे ग्राहक

Rbi Cancels Bank Licence: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर्याप्त पूंजी और न‍ियमों का पालन नहीं करने पर एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर द‍िया है. आरबीआई ने इस बार यूपी को-ऑपरेटिव बैंक, सीतापुर का लाइसेंस रद्द किया है. इससे पहले 4 द‍िसंबर को आरबीआई की तरफ से कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक (Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Limited) का लाइसेंस कैंसल क‍िया गया था. आरबीआई ने इस बारे में 7 द‍िसंबर को एक प्रेस के जर‍िये जानकारी दी. बैंक की तरफ से 7 दिसंबर, 2023 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर द‍िया गया है.



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5 लाख रुपये तक की राश‍ि म‍िल सकेगी

रिजर्व बैंक के आदेश के बाद जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक की राश‍ि म‍िल सकेगी. यह पैसा DICGC कवर के अधीन द‍िया जाएगा. इसके तहत 98.32 परसेंट जमाकर्ताओं को अपना पूरा पैसा म‍िल जाएगा. आरबीआइर् की तरफ से खराब वित्तीय हालत को देखते हुए यह फैसला क‍िया गया. आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी क‍िया है.

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आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण है. साथ ही कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है. आरबीआई ने यह भी कहा क‍ि बैंक वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

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