Judgement : पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को नहीं दिया गया बीमा का लाभ, जांजगीर उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के उपभोक्ता आयोग ने पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को बीमा का लाभ देने से बीमा कम्पनी ने इंकार कर दिया. अब उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को नॉमिनी को बीमा की राशि 50 लाख रुपये, खर्च और ब्याज सहित देने का फैसला सुनाया है.



मिली जानकारी के अनुसार, छोटेलाल ने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सम्पूर्ण रक्षक बीमा पॉलिसी कराया था और पत्नी जानकी बाई को नॉमिनी बनाया था. बीमा चालू होने के दौरान छोटेलाल की मृत्यु हो गई.

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इसके बाद पत्नी जानकी बाई ने बीमा राशि के लिए बीमा कंपनी में अप्लाई किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने राशि देने इंकार कर दिया था, तब पीड़िता ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी. इसके बाद उपभोक्ता आयोग ने टाटा AIA बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर पीड़िता जानकी बाई को बीमा की राशि 50 लाख रुपये, संताप का 30 हजार रुपये, वाद का खर्चा 5 हजार रुपये देने फैसला सुनाया है.

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