Sakti Judgement : फर्जी चेक जमा करके बैंक से 3 लाख 45 हजार रुपये राशि निकालने का मामला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने सुनाई 3 साल सजा

सक्ती. सक्ती में प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के नाम से भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक के फर्जी हस्ताक्षर कर 3 लाख 45 हजार रुपये निकालने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी जितेंद्र कुमार राठिया को 3 साल की सजा एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

 



सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद जायसवाल ने बताया, फरकानारा ने लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी समिति के नाम पर जितेंद्र कुमार राठिया द्वारा 3 बार चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से 3 लाख 45 हजार रुपये निकाल कर धोखाधड़ी की है.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने फिर की बड़ी कार्रवाई, बम्हनीडीह क्षेत्र की 4 जगहों में 1450 ट्रैक्टर रेत जब्त, 1 ट्रैक्टर भी पकड़ाया...

इस पर सक्ती थाना में केस दर्ज कर जांच की गई. जांच के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी जितेंद्र कुमार राठिया को धारा 420, 467, 468, 471, के तहत 3 साल की सजा एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : पुलिसकर्मियों पर मारपीट और 75 हजार रुपये वसूलने का आरोप, पिटाई से युवक की आंख पर गम्भीर चोट आई, IG से शिकायत के बाद SP ने दिए जांच के निर्देश...
error: Content is protected !!