Chhattisgarh News : स्टेशन के पार्किंग संचालक पर की गई 50 हजार रुपए की दंडात्मक कार्रवाई…जानिए किस वजह से की गई कार्रवाई

बिलासपुर. रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों में यात्रियों के वाहनों के सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था हेतु पार्किंग स्टैंड का प्रावधान किया गया है जहां वे यात्रा के दौरान रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान के साथ अपने वाहनों को खड़ा कर निश्चिंत यात्रा कर सके | पार्किंग का संचालन पार्किंग संचालकों द्वारा किया जाता है | पार्किंग के बेहतर संचालन प्रबंधन हेतु रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है ताकि यात्रियों को अपनी वाहनों को रखने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो |



इसी संदर्भ में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास कश्यप द्वारा बिलासपुर स्टेशन के पार्किंग स्टैंड का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है । इस दौरान पार्किंग संचालक को पार्किंग में नियमानुसार किराया लेने, अवैध वसूली नहीं करने, यात्रियों का हर संभव मदद करते हुये उनसे मधुर व्यवहार करने का सख्त निर्देश भी दिये गए हैं |

रेलवे प्रशासन को ट्वीटर के माध्यम से शिकायत मिली कि बिलासपुर पार्किंग संचालक द्वारा पार्किंग रसीद गुम होने के कारण यात्री से 2000 रुपए वसूल किया गया | जबकि पार्किंग नियमानुसार पार्किंग रसीद गुम होने पर 50 रुपए शुल्क के साथ आरसी बुक की प्रतिलिपि जमा किए जाने का प्रावधान है | इस शिकायत को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुये रेलवे प्रशासन द्वारा बिलासपुर पार्किंग संचालक पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया | साथ ही भविष्य में ऐसी शिकायतें मिलने पर पार्किंग टेंडर को निरस्त करने की चेतावनी दी गई |

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