छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : शराब कारोबारी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर ACB और EOW की दबिश, विस्तार से पढ़िए…

बिलासपुर. बिलासपुर में आज ACB और EOW की टीम ने शराब कारोबारी के सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) संजय मिश्रा के निवास पर टीम ने दबिश दी है. बता दें कि आज एक साथ प्रदेश के कई शराब कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर धावा बोला। इसी कड़ी में ACB की एक टीम आज बिलासपुर भी पहुंची.

 



मिली जानकारी के अनुसार, ACB की दो सदस्यीय टीम ने इस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा के निवास में शराब कारोबारी से जुड़े दस्तावेजों की जांच व पड़ताल की. बताया जा रहा है, संजय मिश्रा शराब कारोबारी अतुल सिंह के सीए हैं. अतुल सिंह FL10 A शराब लायसेंसधारी है. पिछली सरकार ने FL10 में A जोड़कर नया सिस्टम बनाकर दर्जनभर कारोबारियों को लाइसेंसधारी बना दिया था.

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दरअसल, FL10 A लायसेंस की नई व्यवस्था के अनुसार FL10 A लायसेंसधारी ही विभिन कंपनियों की शराब बेवरेज कारपोरेशन के गोदाम में शराब स्टॉक करवाते थे. माना जा रहा है, FL10 A व्यवस्था सिर्फ कंपनियों से कमीशन पाने के लिए किया गया है. लिहाजा शराब घोटाले से जुड़े हर पहलू पर ACB और EOW की टीम जांच कर रही है। शराब कारोबारी और उनसे जुड़े लोग ACB और EOW के राडार में हैं.

ED ने नया ECIR दर्ज किया

रतलब है कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में आने वाले समय में नए नाम जुड़ सकते हैं. साथ ही, घोटाले की राशि और अधिक हो सकती है. छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के पूर्व एसीएस औऱ रिटायर्ड IAS बीकेएसरे के मुताबिक, छग के शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED का आवेदन खारिज किया है, लेकिन मामले को झूठा नहीं कहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के EOW ACB ने नया केस रजिस्टर्ड किया है और उस केस के आधार पर ED ने भी नया ECIR दर्ज किया है.

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