JanjgirChampa Big News : शिक्षिका के निधन के बाद सेवा पुस्तिका में कूटरचना का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन पामगढ़ BEO, 2 लिपिक समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने आदेश दिया, जानिए पूरा मामला…

जांजगीर-चाम्पा. पामगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने शिक्षिका के निधन के बाद सेवा पुस्तिका में कूटरचना करने वाले तत्कालीन पामगढ़ बीईओ एसआर रत्नाकर, 2 लिपिक हेमंत श्रीवास्, मालिकराम जॉनसन और युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने पामगढ़ थाना प्रभारी को आदेश जारी किया है. परिवाद के बाद मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. पुलिस ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही है.



मामला 2021 का है. मुलमुला के मिडिल स्कूल की शिक्षिका सुनीता सिंह के निधन के बाद उनके दत्तक पुत्र युवराज सिंह चन्देल ने BEO ऑफिस में लोक सेवक के स्वत्वों के भुगतान के लिए सम्पर्क किया, लेकिन आरोप है कि तत्कालीन BEO एसआर रत्नाकर और लिपिकों ने मिलकर सेवा पुस्तिका में कूटरचना कर अन्य व्यक्ति को स्वत्वों की राशि का भुगतान कर दिया है. इस मामले में 2021 में शिक्षा विभाग ने तत्कालीन बीईओ एसआर रत्नाकर को निलंबित भी किया था.

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शिकायतकर्ता ने मामले में एसपी से कार्रवाई करने की मांग की थी और लिखित शिकायत की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पामगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था. इस तह कोर्ट ने तत्कालीन पामगढ़ बीईओ एसआर रत्नाकर, 2 लिपिक हेमंत श्रीवास्, मालिकराम जॉनसन और युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ धारा 420, 467, 471, 120बी, 34 के तहत जुर्म दर्ज करने का आदेश पामगढ़ थाना प्रभारी को जारी किया है.

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