Korba Big News : कलेक्टर ने गोपू पाण्डेय के विरूद्ध की जिला बदर की कार्रवाई की, पूरे मामले को जानिए…

कोरबा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत गोपू पाण्डेय उर्फ प्रकाश पाण्डेय उम्र 27 वर्ष, पिता-स्व. राकेश पाण्डेय, साकिन ब्राम्हण पारा पुरानी बस्ती कोरबा को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाएं और जब तक यह आदेश लागू रहेगा,



इसे भी पढ़े -  Sakti News : बड़े रबेली गांव में नई शराब दुकान खोलने का महिलाओं ने किया विरोध, कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इसे भी पढ़े -  Janjgir Accident Death : मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचला, युवक की हुई मौत, पुलिस कर रही जांच

error: Content is protected !!