सक्ती. सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक प्रतीक खेमुका ( जो अभी वर्तमान में उप पंजीयक बिलासपुर) द्वारा सक्ती में अपनी पदस्थापना के दौरान कंचनपुर जिला सक्ती स्थित भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.12 एकड़ आदिवासी विक्रेता जानकी बाई, ममता बाई, पदमनी, सोनू उर्फ हिमांशु गोड़ सभी जाति गोड़ निवासी ग्राम बोरदा पोस्ट जाजंग तहसील सक्ती जिला सक्ती से गैर आदिवासी क्रेता मुस्कान बंसल पति आयुष बंसल, निवासी झूलकदम टेमर रोड़, बंसल भवन सक्ती जिला सक्ती के पक्ष में कलेक्टर के अनुमति के बिना दस्तावेज दिनांक 25/07/2024 को विक्रय पत्र का निष्पादन कर दिया गया है, जो कि छ०ग० भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (6) का स्पष्ट उलंघन है तथा प्रतीक खेमुका का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है.
अतः प्रतीक खेमुका तत्कालीन उप पंजीयक सक्ती ( जो सभी वर्तमान में उप पंजीयक बिलासपुर) को उनके उक्त कृत्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्रतीक खेमुका का मुख्यालय जिला पंजीयक कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है.