Janjgir Judgement : जिला एवं सत्र न्यायालय ने साला की हत्या करने के मामले में आरोपी जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, …ये था पूरा मामला… पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने साला की हत्या करने के मामले में आरोपी जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जमीन बिक्री की रकम को लेकर विवाद में यह हत्या की गई थी. मामले में बलौदा पुलिस ने 1 दिसंबर 2023 को आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया था.

 



दरअसल, बलौदा निवासी साला लक्ष्मीनारायण चक्रधारी की बहन का विवाह जीजा राजकुमार प्रजापति के साथ हुआ था. नैला में लक्ष्मीनारायण के पिता के नाम पर 52 डिसमिल जमीन है, जिसमें से 6 डिसमिल जमीन राजकुमार प्रजापति की पत्नी को बंटवारे में मिली थी. लक्ष्मीनारायण ने उस जमीन की बिक्री की थी. फिर रकम की लेनदेन को लेकर जीजा राजकुमार और साला लक्ष्मीनारायण के बीच विवाद बढ़ने लगा.

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इसके बाद 1 दिसंबर 23 को बलौदा में साला लक्ष्मीनारायण दशगात्र कार्यक्रम में पहुंचा था, जहां जीजा ने उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामला न्यायालय में चल रहा था. इसकी सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी जीजा राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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