जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने आबकारी प्रकरणों में जब्त 21 वाहनों को पुलिस अधीक्षक एवं सहायक आयुक्त आबकारी के प्रतिवेदन पर छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 के तहत राजसात करने का आदेश पारित किया है।
जप्त वाहनों में बजाज डिस्कव्हर मोटर सायकल क्रमांक CG-11/BA-9081, मोटर सायकल क्रमांक MP-18/MC-4677, बजाज प्लेटिना 110 मोटर सायकल क्रमांक CG-14/MQ-6641, रॉयल इन्फील्ड (यूनिट ऑफ ऑईसर लि.) क्लासिक-350 मोटर सायकल क्रमांक CG-11/BH-6339, मोटर सायकल क्रमांक CG-11/BJ-0381, हीरो स्प्लेण्डर आई-स्मार्ट 110 मोटर सायकल क्रमांक CG-11/AN-3618, हीरो होण्डा पैशन मोटर सायकल क्रमांक CG-11/7846, बजाज प्लेटिना मोटर सायकल क्रमांक CG-11/CK-5396, मोटर सायकल क्रमांक CG-11/BK-9382, बजाज पल्सर-125 मोटर सायकल क्रमांक CG-11/BL-0543, बजाज सी.टी.-100 एलॉय मोटर सायकल क्रमांक CG-11/AD-4655, बजाज प्लेटिना क्रमांक CG-11/BD-5452, मोटर सायकल टी.व्ही.एस.एक्स.एल.-100, टी.व्ही.एस. स्पोर्ट क्रमांक CG-11/BG-1397, बजाज प्लेटिना क्र. CG-11/AF-5084, होण्डा एक्टिवा स्कूटी क्र. CG-13/M-8420, बजाज पल्सर-125 क्रमांक CG-11/BL-2622, होण्डा सी.बी. साईन क्र. CG-11/AF-1043, होण्डा साईन क्र. CG-11/AY-2944, हीरो एच.एफ. डिलक्स क्र. CG-11/AU-0432, पैशन प्रो. क्रमांक CG-11/C-0910 को राजसात करने का आदेश जारी किया।