Sakti-Bilaspur Big News : सक्ती जिले में ASI और बिलासपुर में लिपिक को ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा… डिटेल में पढ़िए…

सक्ती-बिलासपुर. सक्ती जिले के चन्द्रपुर में पदस्थ ASI एसएन मिश्रा को 20 हजार और बिलासपुर में अपर कलेक्टर दफ्तर के लिपिक विजय पांडेय को 15 हजार रिश्वत लेते पकड़ा है. ACB की कार्रवाई के बाद हड़कम्प मच गया है.



* बिलासपुर जिला मुख्यालय में एसीबी बिलासपुर की कार्यवाही ।
* *बिलासपुर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी का बाबू 15000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

* *प्रार्थी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुर्माना की राशि कम कराने के बदले मांगी गई थी प्रार्थी से 20000 रुपए की रिश्वत ।
* रिश्वत की एक किश्त 5000 रुपए पहले ही ले चुका था।।
* * रिश्वत की दूसरी किश्त 15000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार।

** करगी रोड कोटा निवासी देवेंद्र कश्यप द्वारा एसीबी कार्यालय बिलासपुर में इस आशय की शिकायत की गई थी कि वह कोटा में होटल का संचालन करता है।माह अगस्त 2025 में उसके होटल के जांच के दौरान खाद्य पदार्थ पेड़ा खुली स्थिति में मिलने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बिलासपुर के यहां लंबित था।उक्त कार्यालय के बाबू विजय पांडेय द्वारा उससे जुर्माना राशि 1 लाख रुपए तक होने की बात कहकर जुर्माना राशि को 30000 रुपए तक करने के एवज में उससे 20000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। लेकिन वह बाबू विजय पांडेय को 20000 रुपए रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है।।
शिकायत का सत्यापन
कराने पर शिकायत सही पाई गई,सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा प्रार्थी से 5000 रुपए ले लिया गया था तथा शेष 15000 रुपए दिया जाना शेष था जिस पर ट्रैप की योजना तैयार की गई । आज दिनांक 10.05.26 को आरोपी द्वारा प्रार्थी को 15000 रुपए रिश्वत लेने हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बिलासपुर के कार्यालय में बुलाए जाने पर उक्त कार्यालय में प्रार्थी से 15000 रुपए रिश्वत रकम लिए जाने पर आरोपी विजय पांडेय सहायक ग्रेड 3 को एसीबी बिलासपुर की टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिया गया तथा रिश्वत रकम बरामद कर ली गई । पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध लगातार रिश्वत खोरी किए जाने की जानकारी मुखबिर सूत्रों से भी एसीबी को प्राप्त हो रही थी। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एसीबी द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।गौरतलब है कि एसीबी के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों /कर्मचारियों की लगातार कार्यवाही की जा रही है इसी अनुक्रम में उक्त कार्यवाही की गई ।एसीबी द्वारा किसी भी विभाग के लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर तत्काल सूचना देने हेतु अपील की गई है।।

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