JanjgirJudgement : भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, जिला सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला सत्र न्यायालय ने मकान विवाद में भाई की हत्या करने वाले आरोपी राजेश कश्यप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ गांव का है.

 



लोक अभियोजक ने बताया कि 18 फरवरी 2023 को श्रीनाथ कश्यप के घर में मकान को लेकर चर्चा की जा रही थी. इसी दौरान भाइयों से विवाद हो गया था. इसके बाद तैश में आकर आरोपी राजेश कश्यप ने लकड़ी के बत्ते से अपने भाई श्रीनाथ कश्यप पर ताबड़तोड़ वार कर दिया और घटना में श्रीनाथ कश्यप की मौत हो गई थी. इसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था और जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी राजेश कश्यप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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