JanjgirChampa Judgement : मृत व्यक्ति की जमीन के एवज में फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से 4 लाख 78 हजार का लोन निकलवाया, 3 आरोपियों को 3-3 साल का सश्रम कारावास

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय ने मृत व्यक्ति की जमीन के एवज में फर्जी हस्ताक्षर कर कॉर्पोरेशन बैंक से 4 लाख 78 हजार का लोन निकलवाने 3 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

 



दरअसल, नवागढ थाना के पेंड्री गांव के सरजू गोंड़ के भाई अर्जुन की 2006 में मौत हो गई थी, लेकिन गांव के ही आरोपी अशोक पटेल, तोषण पटेल और दिलीप गोंड़ ने 2015 में कारपोरेशन बैंक जांजगीर से फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर के सहारे 4 लाख 78 हजार रुपये लोन लिया क्तज. 2019 में सरजू गोंड़ को बैंक से नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद उसे लोन का पता चला,

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : बनाहिल में स्थित श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय की होनहार छात्रा ममता बंजारे का शानदार प्रदर्शन, विश्वविद्यालय स्तर के लिए दूसरी बार चयनित

फिर उसने मामले में नवागढ थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी. जुलाई 2019 में कोर्ट में चालान पेश किया गया था. सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी अशोक पटेल, तोषण पटेल और दिलीप गोंड़ को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  निधन : श्रीमती गायत्री देवी अग्रवाल

Related posts:

error: Content is protected !!