Janjgir Judgement : बंगाली डॉक्टर को 7 साल की सजा, महिला की हुई थी मौत, चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी बंगाली डॉक्टर को 7 साल की सजा सुनाई है. आरोपी डॉक्टर ने महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे महिला की मौत हो गई थी.

 



जानकारी के अनुसार, नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ गांव में 1 सितंबर 2024 को रूखमणी कश्यप, चार माह की गर्भवती थी. इसी दौरान तबीयत खराब होने पर बंगाली डॉक्टर धुवांतो सिकदार को इलाज के लिए घर बुलाया गया था, जहां बंगाली डॉक्टर ने खुद से दवाई दी थी और गलत इंजेक्शन लगा दिया था. इससे गर्भवती महिला की मौत हो गई.

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मामले में नवागढ़ पुलिस ने FIR दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजय अग्रवाल ने आरोपी बंगाली डॉक्टर धुवांतो सिकदारा को 7 साल की सजा सुनाई है.

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