Janjgir Judgement : पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला व सत्र न्यायालय ने चरित्र शंका पर पत्नी की टंगिया से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी पति सम्पत सारथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 5 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.

 



मामला शिवरीनारायण का है, जहां 5 जनवरी को पति सम्पत सारथी ने सुलेखा सारथी को पहले जमकर पीटा, फिर टंगिया से गला में हमला कर हत्या कर दी. मामले में आरोपी पति सम्पत सारथी को शिवरीनारायण पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

इसे भी पढ़े -  ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी जांजगीर के विद्यार्थियों ने चित्तौड़गढ़, माउंट आबू एवं उदयपुर का शैक्षणिक भ्रमण किया...

प्रकरण की सुनवाई करते जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी पति सम्पत सारथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 5 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Baloda Thief : ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी, CCTV के DVR भी बदमाश ले गए, 4 जगह का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे बदमाश...

Related posts:

error: Content is protected !!