Expressway और नेशनल हाइवे पर वाहन चलाने वालों के लिए जारी हुए नए नियम, कब से मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्‍ली. भारत में बड़ी संख्‍या में सरकार की ओर से एक्‍सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में कई एक्‍सप्रेस वे अभी पूरी तरह से बने नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन पर टोल टैक्‍स वसूल किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके लागू होने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। किस तरह का फैसला सरकार ने लिया है और कब से लोगों को राह‍त दी जाएगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।



सरकार ने दी राहत
केंद्र सरकार की ओर से एक्‍सप्रेस वे और नेशनल हाइवे पर सफर करने वालों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार की ओर से राष्‍ट्रीय राजमार्ग शुल्‍क (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है।

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क्‍या मिलेगा फायदा
इस संशोधन के बाद यह फायदा मिलेगा कि जिन भी नेशनल एक्‍सप्रेस वे को पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है तो उन पर पूरी लंबाई के लिए नेशनल हाइवे पर लागू दर से कम दर पर टोल टैक्‍स लिया जाएगा।

दिया यह प्रावधान
सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि आंशिक तौर पर शुरू राष्‍ट्रीय एक्‍सप्रेस वे पर शुल्‍क को नेशनल हाइवे शुल्‍क के मुकाबले 25 फीसदी ज्‍यादा रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे लोगों को ज्‍यादा सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल पाए। साथ ही यह शुल्‍क पूरे खंड के लिए लागू किया जा रहा है, भले ही एक्‍सप्रेस वे पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है। लेकिन नए प्रावधान के मुताबिक अब ऐसी स्थिति में कम शुल्‍क लिया जाएगा।

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कब से लागू होगा नियम
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस नियम को देशभर में 15 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। यह नियम संशोधन के लागू होने की तारीख से एक साल या एक्‍सप्रेस वे के पूरी तरह से शुरू होने तक वैध रहेगा।

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