कोषालयों और उपकोषालयों में देयकों के जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित

जांजगीर-चांपा. राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य के कोषालयों और उपकोषालयों में देयकों के जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से 30 मार्च तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय/उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे।
जिला कोषालय अधिकारी पीआर महादेवा ने बताया कि 25 मार्च 2021 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर की गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च, 2021 के पश्चात यदि कोई सहमति/स्वीकृति जारी की गई है, तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय. विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ/प्राधिकरण/मुख्यमंत्री सचिवालय/निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों/माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।



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