छग : शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ब्रेक, गड़बड़ी की शिकायत पर दायर रिट की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा…

बिलासपुर. 9 मार्च 2019 को जारी शिक्षकों के चौदह हज़ार पदों की भर्ती वाले विज्ञापन जिसे कि लोक शिक्षण संचलानालय ने जारी किया था. उस भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
जस्टिस पी सेमकोशी की अदालत में याचिका पेश की गई थी, जिसमें यह शिकायत थी कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और गड़बड़ी है. याचिका में बताया गया था कि सी टीईटी का प्रमाण पत्र यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि, वह परीक्षा परिणाम के पूर्व का होना था, जबकि सीजी टीईटी का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका में यह तथ्य भी दिया कि वह दस्तावेज परीक्षण के लिए उपस्थित हुआ था और परिणाम में वह बेहतर अंकों के साथ सुची में मौजूद था. याचिकाकर्ता की ओर से ईशान वर्मा ने पैरवी की.
जस्टिस पी सैमकोशी ने आगामी आदेश तक इस भर्ती विज्ञापन के तहत जारी होने वाले किसी भी नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी है.



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