सरकार ने जारी किए कोविड-19 मृत्यु प्रमाणपत्र के नियम

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन लोगों की मौत कोविड-19 पॉज़िटिव मिलने के 30 दिनों के भीतर घर/अस्पताल में हुई होगी, उनके लिए कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। वहीं, अगर 30 दिन से अधिक दिन अस्पताल में भर्ती रहने पर कोविड-19 मरीज़ की मौत होती है तो वह भी कोविड-19 से मौत मानी जाएगी।
आत्महत्या को कोविड-19 मौत नहीं माना जाएगा: सरकार



इसे भी पढ़े -  'संस्था पर बोझ नहीं बनना चाहता...', जस्टिस यशवंत वर्मा ने क्यों दिया इस्तीफा? पत्र में लिखी एक-एक बात

error: Content is protected !!