जांजगीर चांपा. महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई जांजगीर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बम्हनीडीह विकास खंड के ग्राम बोरसी ( बिर्रा) में बाल विवाह को रोकने की कार्रवाई की गई।
21 अप्रैल को बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा टीम तैयार कर पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम बोरसी बिर्रा में बालिका के घर जाकर बालिका के उम्र सत्यापन हेतु बालिका का अंकसूची की मांग किये जाने पर बालिका की अंकसूची,बालिका का दाखिल खारिज प्राप्त किया गया जिसमें बालिका का उम्र 16 वर्ष 07 माह होना पाया गया। बालिका का विवाह आज 21अप्रेल को निर्धारित था जहां बारात पहुंच गयी थी।
जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास एवं चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों द्वारा बालिका तथा बालिका के माता-पिता एवं वर पक्ष के पिता व परिवार तथा स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। उन्हें समझाईश के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है।
दल में जिला बाल संरक्षण इकाई से जिला बाल संरक्षण अधिकारी, पर्यवेक्षक, चाइल्ड लाईन के मेम्बर तथा पुलिस विभाग की टीम शामिल थी।
ज्ञातव्य है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।