जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जेपी पाठक ने कोरोनावायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु जारी लाकडॉन के दौरान कंटेंन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियां संचालन की अनुमति संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है। यह सभी गतिविधियां कोविड-19 के नियंत्रण के लिए केंद्र/राज्य द्वारा जारी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्तों पर संचालित होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार-
उद्यानिकी गतिविधियों में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी जिसमें आयात-निर्यात हेतु पैकहाउस। जैसी संरचनाएं बीज एवं उद्यानिकी क्षेत्र के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट की सुविधाएं, कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधित शोध संस्थान, मधुमक्खी पालन के प्लांटिंग मैटेरियल, मधुमक्खी कॉलोनी, शहर एवं अन्य सामग्रियों के अंतर्गत राज्य के भीतर परिवहन वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन के संबंध में पूर्व में जारी संकेतिक निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान, बिजली पंखे की दुकान, वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन, एवं सहायक गतिविधियों को शामिल किया गया है।
सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवाएं दे रहे केयर गिवर, बेडसाइड अटेंडेंट को भी शामिल किया गया है।
पब्लिक यूटिलिटी – प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटी,
आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जैसे की ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री या दूध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मील इत्यादि को भी संचालन की अनुमति दी गई है।
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