जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ शासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत अशासकीय विद्यालयों की फीस निर्धारण की प्रक्रिया तथा अभिभावको की आपसी परामर्श को वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु राज्य, जिला एवं स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति गठित की जा रही है।
अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय फीस विनियमन समिति के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षामंत्री होगंे। सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। संचालक लोक शिक्षण, वित्त नियंत्रक, वित्त संचालनालय लोक शिक्षा सदस्य होगें।
इसी प्रकार जिला स्तरीय फीस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगें। जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव और कलेक्टर द्वारा नामांकित लेखा अधिकारी, शिक्षाविद, कानूनविद, अशासकीय विद्यालयों के दो अभिभावक सदस्य समिति मे शामिल होंगें।
स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति मे विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रमुख समिति के अध्यक्ष होंगंे। संबंधित विद्यालय के प्राचर्य सदस्य सचिव होंगें। कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी के अभिभावक सदस्य एवं विद्यालय के प्रचार्य द्वारा नामांकित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी के अभिभावक सदस्य को समिति मे शामिल किया जाएगा।
नामाकित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। कलेक्टर द्वारा बिना कारण बताए समिति की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।
अपील-
विद्यालय प्रबंधन तथा अभिभावक संघ द्वारा धारा 03 के अंतर्गत विद्यालय समिति के निर्णय के विरूद्ध धारा 04 के तहत जिला स्तरीय समिति के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है। जिला स्तरीय समिति को 30 दिवस के भीतर निर्णय करना होगा। जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।