निजी कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का जिला एवं अनुभाग स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने किया निरीक्षण, अनियमित्ता पर कारण बताओं नोटीस जारी

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर जिले के कृषकों को कृषि आदानों के गुणवत्ता पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा अमानक कृषि आदान व गैर पंजीकृृत संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। उप संचालक कृषि एमआर तिग्गा द्वारा खरीफ वर्ष 2020-21 किसानों को कृषि आदान सामग्री जैसे प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक पौध संरक्षण दवाई (कीट नाशी कवक नाशी, खरपतवार नाशी इत्यादि) की गुणवत्तापूर्वक उपलब्धता समय पर हो इसके लिए जिला स्तरीय निगरानी दल (उडन दस्ता) का गठन किया गया है।
जिला स्तरीय जांच दल की नोडल अधिकारी श्रीमती अनिता जया बहादुर, सहायक संचालक कृषि एवं श्रीमती कलपेश्वरी मांझी ,सहायक संचालक कृषि कार्या. उप संचालक कृषि जांजगीर के द्वारा जिले निजी कृृषि आदान विक्रय केन्द्रो का निरिक्षण कार्य किया गया। जिले में खाद बीज एवं किटनाशक निरीक्षक द्वारा भी खाद, बीज एवं किटनाशक के थोक एव फुटकर व्यापारिक संस्थानों की सघन जांच की जा रही है।
इसी क्रम में सोमवार को जिला स्तरीय खाद, बीज एवं किटनाशक जाँच दल के सदस्यों द्वारा जिले के तीन निजी किटनाशक एवं बीज विक्रय केन्द्र-मेसर्स साव कृषि केन्द्र एवं बीज भण्डार, बीरगहनी चैक चाम्पा, मेसर्स डाॅ. जीवन लाल गुलबानी कृषि केन्द्र कृलिपोटा एवं मेसर्स कश्यप एजेंसी , खोखसा फाटक की जाँच की गयी।
नोडल अधिकारी श्रीमती अनिता जया बहादुर , सहायक संचालक कृषि एवं श्रीमती कलपेश्वरी मांझी , सहायक संचालक कृषि द्वारा मेसर्स कश्यप एजेंसी , खोखसा फाटक के कीटनाशक दवाई विक्रय स्थल का निरीक्षण किया गया।
जिला स्तरीय टीम के साथ-साथ नोडल अधिकारी अनुभाग जांजगीर पामगढ एवं सक्ती के ब़ीज, उर्वरक एवं कीटनाशक निरिक्षकों के द्वारा जिले मे स्थित उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों से कृषि आदान समाग्री क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। जिसमे पायी गयी कमियों के संबंध मे संबंधित संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बिना अधिकार पत्र के विक्रय/भण्डारीत कृषि आदान पर 30 दिन का प्रतिबंध लगाते हुए जप्त किया गया.
अधिकारियों ने दुकानदारों को अमानक आदान समाग्री के विक्रय नहीं किये जाने के सख्त निर्देश दिये एवं प्रयोगशाला मे विश्लेषण हेतु नमूना लिया गया ताकि बाजार मे उपलब्ध नकली आदान समाग्री का प्ररीक्षण किया जा सके। शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही एवं अनुज्ञप्ति के निर्देशों का पालन करते हुए खाद विक्रय करने के निर्देश दिए गए।
नोडल अधिकारी अनुभाग पामगढ श्रीमती नीलम आजाद, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पामगढ द्वारा मेसर्स राजेश ट्रेडर्स राहौद , के कीटनाशक दवाई विक्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यपारियों के द्वारा विक्रय उत्पादों की सूची में मूल्य का उल्लेख नही किया जाना, नियमित मासिक प्रतिवेदन न भेजना, स्टाॅक पंजी का संधारण नियमित रूप सेे नही करने जैसी कई गंभीर कमियां पायी गयी। जिसके लिए उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया । जवाब समय पर प्रस्तुत नही होने या संतोषजनक नही होने की दशा की में अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र के निलंबन अथवा विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही की जायेगी।
अधिकारियों ने दुकानदारों को अमानक किटनाशक एवं बीज के विक्रय नही किये जाने के सख्त निर्देश दिये। शासन द्वारा निर्धारित दर ,अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र में दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए खाद विक्रय करने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग जांजगीर द्वारा जिले के किसानो से अपील की गयी है कि वे जिले के कृषकों से आदान सामग्री लाईसेन्स धारी विक्रेता से ही खरीदें।



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