क्वांर नवरात्रि पर्व के अवसर पर धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों के संबंध मे जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया दिशा-निर्देश, निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से 17 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे क्वार नवरात्रि पर्व के संबंध जिले के धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों हेतु निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से 06 फीट की शारीरिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाजरी का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। जिले के माँ चन्द्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर, सर्व सिद्धी दक्षिण काली शक्ति पीठ, माँ अष्टभुजी मंदिर अड़भार, महामाया मंदिर सक्ती, बेरीवाली मंदिर बाराद्वार रोड सक्ती, काली मंदिर बाराद्वार, खम्बेश्वरी मंदिर कचंदा, महामाया मंदिर हसौद, मनका दाई मंदिर खम्हरिया, विश्वेश्वरी मंदिर किकिरदा, समलेश्वरी देवी मंदिर चाम्पा, माँ मनका दाई मंदिर खोखरा, माँ महामाया मंदिर हरदी-अकलतरा, त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहरिया, सरई श्रृंगार मंदिर बलौदा इत्यादि मंदिर,धार्मिक स्थलों में क्वार नवरात्रि पर्व के दौरान दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं आम नागरिकों का मंदिर परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मंदिर परिसर में ज्योति कलश जलाया जावेगा किन्तु दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ज्योति कलश एवं मंदिर प्रबंधन में लगे समस्त व्यक्ति नवरात्रि पर्व तक मंदिर परिसर में ही निवासरत रहेंगे।
दर्शनार्थी ज्योति कलश के दर्शन व्हाट्सअप या वीडियो कॉल के द्वारा कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा की जावेगी।.
कलश यात्रा, ज्वारा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं होगी।
क्वार नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर एवं अन्य स्थानों पर सेवा पंडाल स्थगित रहेगा।
मंदिर परिसर पर लगने वाला मेला, मीना बाजार एवं अन्य दुकान प्रतिबंधित रहेगा।
मंदिर परिसर की दुकानों में पूजा सामाग्री के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
लॉज, होटल एवं रेस्टोरेंट में राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहरने की अनुमति नही दी जाएगी।
नगरीय व ग्रामीणों क्षेत्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन स्थगित रहेगा।
भागवत कथा, रामायण पाठ आयोजित किये जा सकेंगे, परन्तु इसमें श्रद्धालुओं व श्रोताओं को शामिल होने की अनुमति नही रहेगी।
जिले के मंदिर परिसर व आस-पास क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर लगने वाला मेला स्थगित रहेगा।
मंदिर परिसर में कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधित व्यवस्था मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा की जाएगी।
संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी जारी निर्देशों के पालन करवाने के लिए अपने क्षेत्र के समस्त मंदिरों के प्रबंधक समिति के सदस्यों की बैठक लेने के निर्देश दिए गए है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



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