जांजगीर-चाम्पा. बाराद्वार थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2017 में इसकी शादी हसौद निवासी महेन्द्र रात्रे के साथ हुई थी । शादी के बाद इसका बच्चा नहीं होने से वर्ष 2018 में ईलाज हेतु अपने पति के साथ बिलासपुर गई थी । ईलाज के दौरान रात्रि हो जाने से इसका पति उसे साथ लेकर अपने दोस्त हसौद निवासी संजीत राय के किराये के मकान बिलासपुर मे ले गया, जहाँ वे लोग रात वही रूके । तभी इसकी पहचान उससे हुआ था । संजीत राय उसके बाद से इसके घर हसौद बीच बीच मे आते रहता था । बच्चा नहीं होने से अप्रैल 2019 मे इसके पति के साथ तलाक हो गया । तब से वह अपने पिता के घर ग्राम रानीगांव में रहती है. दिनांक 16/09/2019 को संजीत राय इसके घर आया था । घर पर यह अकेली थी, तब संजीत राय इससे शादी करूंगा कहकर इससे शारीरिक संबंध बनाने के लिये बोला तो वह मना की, तब इसके मुह को अपने हाथ से दबाकर जबरन इसके साथ इसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया । संजीत राय के द्वारा दिनांक 16/09/2019 से दिनांक 15/02/2021 के मध्य कई बार जबरन इसके साथ बलात्कार किया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 86/2021 धारा- 376 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथूर ( भापुसे ) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा , अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चांपा श्रीमती पदमश्री तवंर को घटना के संबंध में अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया गया । विवेचना के दौरान दिनांक 18.03.2021 को आरोपी संजीत राय पिता सोनारू राम उम्र 33 वर्ष साकिन हसौद, थाना हसौद के विरूद्ध धारा सदर का सबुत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।