जांजगीर-चांपा. जिले में पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत 01 जनपद सदस्य 06 सरपंच एवं 11 पंचों के लिये
मतदान कराए जायेंगे। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद पंच के 54 एवं सरपंच के 03 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है।
मतदान दलों का प्रशिक्षण- 12 जनवरी को-
प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद निर्वाचन की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान दलों का प्रशिक्षण 12 जनवरी एवं 17 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा। इसके लिये तैयारी की जा रही है। मतदान 20 जनवरी को प्रातः 07 बजे से अपरान्ड 03 बजे तक होगा। इसके बाद मतदान केन्द्र में ही मतगणना होगी।
जनपदवार निर्वाचन की स्थिति-
जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत सरखी वार्ड क्रमांक -16, ग्राम पंचायत जगमहंत वार्ड क्रमांक- 4, ग्राम पंचायत सेमरा वार्ड क्रमांक -12 ग्राम पंचायत पिथमपुर वार्ड कमांक -10, पंचायत करियारी के वार्ड क्रमांक- 17 के पंच पदों के लिये कुल 12 प्रत्याशी, जनपद पंचायत पामगढ़ के जनपद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-05 के लिये 05 प्रत्याशी ग्राम पंचायत भैसो वार्ड क. 08 पंच पद के लिये 03 प्रत्याशी जनपद पंचायत अकलतरा के ग्राम पंचायत किरारी सरपंच पद के के लिये 03 प्रत्याशी,
जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत करमंदा सरपंच पद के लिये 02 प्रत्याशी, जनपद पंचायत बम्हनीडीह के ग्राम पंचायत गिधौरी के सरपंच पद के लिये 03 प्राथाशी, ग्राम पंचायत सेमरिया सरपंच पद के लिये 03 प्रत्याशी, जनपद पंचायत जैजैपुर के ग्राम पंचायत पेण्ड्री वार्ड क 08 पंच पद के लिये 02 प्रत्याशी, जनपद पंचायत सक्ती के ग्राम पंचायत गहरीमुडा वार्ड क. 05 ग्राम पंचायत जर्षे वार्ड क. 08, ग्राम पंचायत जाजंग वार्ड क 07 के पंच पदों के लिये कुल 07 प्रत्याशी ग्राम पंचायत लहंगा के सरपंच पद के लिये 02 प्रत्याशी,
जनपद पंचायत मालखरौदा के ग्राम पंचायत किरकार के वार्ड क्रमांक 08 पंच पद के लिये 02 प्रत्याशी, जनपद पंचायत डभरा के ग्राम पंचायत संधीद के सरपंच पद के लिये 03 प्रत्याशी मैदान में है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर जारी प्रोटोकॉल का करेंगे पालन छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश अनुसार अभ्यर्थी, उसके समर्थक आदि तथा निर्वाचक और निर्वाचन प्रक्रिया में लगे समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को कोरोना गाईडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
पंचायत उप निर्वाचन हेतु रोड-शो पदयात्रा, सायकिल / बाईक / वाहन रैली आम सभा जुलूस भौतिक रूप से किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। किन्तु डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार हेतु एक दल में अधिकतम चार व्यक्ति ही जा सकेंगे। इन चार व्यक्तियों में अभ्यर्थी को भी शामिल माना जायेगा।