अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा से 3 किमी परिधि का सम्पूर्ण क्षेत्र एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित, अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र शुक्ला द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा से तीन किलोमीटर परिधि तक के सम्पूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का संयंत्र क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। यह आदेश 27 जनवरी 2022 से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसार आदेश में परिवर्तन किया जा सकेगा।



जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता (उत्पादन) अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा द्वारा 02 जनवरी 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा- तेन्दूभांठा के मुख्य द्वार पर भू-विस्थापित लाईन परिचारक संविदा बिजली कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये गये तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना में संघ के – प्रतिनिधियों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

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जिससे संघ के अन्य बाकी सदस्यों में और ग्रामवासियों में अभी भी आक्रोश दिखाई पड़ता है। ताप विद्युत संयंत्र के सफल संचालन एवं संधारण हेतु संयंत्र एवं संयंत्र में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होने पर संरक्षित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए पत्र दिया गया है।

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सहायक संचालक, औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पत्र में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा में घटित आगजनी, तोड़-फोड़ एवं मारपीट की घटना के परिपेक्ष्य एवं वर्तमान में भी प्लांट के अंदर एवं आस-पास के क्षेत्र संवेदनशील होना बताया गया है। प्लांट के सम्पूर्ण क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए अभिमत दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर के द्वारा भी अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

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