जांजगीर-चाम्पा जिले में आमसभा, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश, विस्तार से पढ़िए…

जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा जारी आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन के प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र जिला-जांजगीर-चांपा में आमसभा, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।



इसे भी पढ़े -  Sheorinarayan Accident Death : दुरपा और कनस्दा के बीच 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत होने से 1 व्यक्ति की हुई मौत, 1 घायल व्यक्ति को खरौद के CHC में कराया गया भर्ती, दूसरे को मामूली चोट आई

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चाम्पा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभाओं, रैली एवं जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित किया है। आमसभा जुलूस रैली की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कम से कम 48 घण्टे पूर्व लिखित आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। आमसभा जुलूस एवं रैली में किसी भी प्रकार के शस्त्र हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

इसे भी पढ़े -  Baloda Accident FIR : बुड़गहन गांव में अज्ञात वाहन ने बच्चे को मारी थी टक्कर, हादसे में बच्चे को आई थी चोट, ले जाया गया था अस्पताल, बलौदा थाना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज

चूंकि इस प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व व्यक्तिगत/ जनसुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव एकपक्षीय आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 की कार्यवाही के समापन होते तक प्रभावशील है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

error: Content is protected !!