Sakti Judgement : दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश का फैसला

सक्ती. फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है.



विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि यह घटना मालखरौदा थाना क्षेत्र की है. 11 सितंबर 2021 को सवेरे करीब 8:30 बजे युवती की एम. ए. परीक्षा चल रही थी. वह कॉपी पेन पेंसिल लेने अपने घर से मालखरौदा जा रही थी, तभी अभियुक्त अपने मोटरसाइकिल में आया और उसे तीन-चार बार बोला कि मेरे मोटरसाइकिल में बैठो, 5 मिनट में घूम कर आते हैं। अभियुक्त के बार-बार कहने पर अभियोक्त्री ने अभियुक्त के मोटरसाइकिल में बैठ गई, तब अभियुक्त उसे पास के एक गांव के मकान में ले गया, जहां घर मालिक अभियुक्त के मोटरसाइकिल को लेकर अन्यत्र चला गया, तब अभियुक्त ने के साथ प्रतिरोध के बावजूद जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

इसे भी पढ़े -  Raipur Big News : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के साथ ‘नेतागिरी’ पर रोक, राज्य सरकार ने आचरण नियमों के पालन का कड़ा निर्देश किया जारी, देखिए आदेश, क्या लिखा है...

घर वापस आकर युवती ने अपने साथ हुई घटना को अपने माता पिता एवं भाई को बताया तथा घटना दिवस को ही अपने भाई के साथ थाना मालखरौदा जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295 / 2021 धारा 376, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया ₹तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 376 , भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट सक्ती में प्रस्तुत किया गया था. न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को अपने पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय देने एवं उभय पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने के बाद न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया.

इसे भी पढ़े -  Janjgir Big News : स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने कम्पनी का इंकार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर का फैसला, डिटेल में पढ़िए... कम्पनी को अब ये करना होगा...

अभियोजन द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित कर दिए जाने से विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त हेमंत जाटवर पिता गोपाल जाटवर उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी ग्राम पिहरीद थाना मालखरौदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा 1 के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹1000 की अर्थदंड से दंडित किया गया है.

इसे भी पढ़े -  Akaltara FIR : गड्ढे को पटवाने पर बाप-बेटे समेत 3 लोगों ने सरपंच को जान से मारने की दी धमकी, फावड़ा लेकर सरपंच को मारने के लिए दौड़ाया, अकलतरा थाना में जुर्म दर्ज

error: Content is protected !!