जांजगीर-चाम्पा. स्कूटी सवार पत्नी को वैन से ठोकर मारकर गिराने और लोहे की रॉड से मारकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी पति को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
मिली जानकारी के अनुसार, 4 अगस्त 2019 को लता डहरिया अपनी स्कूटी से बलौदा से खिसोरा की ओर जा रही थी और वह मेन रोड डोंगरी में पहुंची थी. उसी दौरान डोंगरी निवासी उसके पति प्रकाश चंद डहरिया ने वैन से उसकी स्कूटी को ठोकर मार दी. इससे उसकी पत्नी लता डेहरिया रोड पर गिर गई. इसके बाद उसने वैन में रखे लोहे की रॉड से अपनी पत्नी लता डहरिया के सिर व चेहरे में ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे बलौदा अस्पताल पहुंचाया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पति प्रकाश चंद डहरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति प्रकाश चंद्र डहरिया को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.