Income Tax: सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए कदम उठा रही हैं. सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई पहल भी की गई है. वहीं किसानों को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) भी चलाई जा रही है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सालाना आर्थिक मदद दी जाती है. हालांकि अब कुछ किसानों के लिए दिक्कत भी हो सकती है.
इनकम टैक्स
दरअसल, लोगों को इनकम टैक्स भी भरना होता है. लोगों की आय अगर टैक्सेबल है तो उस पर टैक्स दाखिल किया जाता है. टैक्स दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से अलग-अलग टैक्स की स्लैब भी निर्धारित की गई है. वहीं अगर किसान टैक्स दाखिल करते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा भी उठा रहे हैं तो ऐसे किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.
पात्र किसानों को राशि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से योग्य और पात्र किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तें दी जाती है. इसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है. यह राशि सिर्फ पात्र किसानों को ही दी जाती है. वहीं यह राशि केंद्र सरकार की ओर से सीधे किसानों के बैंक खाते में ही भेजी जाती है.
वापस करनी होग राशि
हालांकि पात्र किसानों को चुनने में एक नियम यह भी है कि किसान की ओर से अगर इनकम पर टैक्स चुकाया जाता है तो वो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लेने के योग्य नहीं होंगे. ऐसे में अगर उनके खाते में पीएम किसान की राशि आती है तो ऐसे किसानों को पीएम किसान की राशि वापस करनी होगी.