Sakti Big News : जिले के विभिन्न मार्गो में धारा 144 के तहत रैली, शोभायात्रा, जुलूस और प्रदर्शन किया गया प्रतिबंधित, विस्तार से पढ़िए…

सक्ती. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सक्ती द्वारा धारा 144 के तहत जिले के चार मार्गां में किसी भी प्रकार के रैली, शोभायात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार प्रदर्शन को आदेश तिथि से आगामी दो माह तक के लिए प्रभावशील किया गया है।



Janjgir : सर्प ने मां के सामने ढाई साल की बच्ची को डसा, बच्ची की हुई मौत, अकलतरा क्षेत्र का मामला, देखिए VIDEO…

जिला-सक्ती अंतर्गत रैली, जुलूस, लोगों द्वारा मुख्यमार्ग, बाजार से होकर निकाले जाने पर आये दिन आवागमन की असुविधा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है। शहर के भीतर आवागमन एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से सक्ती नगर के अंदर रैली, जुलूस हेतु केशला (सकरेली) से नेशनल हाईवे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक, कचहरी चौक सक्ती से भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय तक, कचहरी चौक सक्ती से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक, कचहरी चौक सक्ती से स्टेशन रोड पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह तक के मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है।

इसे भी पढ़े -  Malkharouda News : सद्भावना भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका व बाल दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित, जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा, उपाध्यक्ष रितेश साहू सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी रहे मौजूद

पुलिस अधीक्षक सक्ती के उपरांकित प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रशांति एवं लोकहित में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। संबंधित क्षेत्र के लिए किसी प्रकार के रैली, शोभायात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन, धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश तिथि से आगामी 02 माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : अकलतरा में सड़क हादसा, युवक की मौत, युवती गम्भीर, आक्रोशित लोगों ने 5 घण्टे चक्काजाम किया...

error: Content is protected !!