सक्ती. हसौद थाना क्षेत्र के अमोदा की नवविवाहित महिला से दहेज की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप प्रताड़ित करने वाले पति, ससुर, सास, डेढ़ सास के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 (A), 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि अमोदा के डेविड पटेल द्वारा 08 मई 2020 को खरौर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सिंदूर व मंगलसूत्र पहना कर उससे प्रेम विवाह किया और उसे अपने घर अमोदा ले गया तब उसकी सास प्रभा पटेल, ससुर शिवकुमार पटेल, डेढ़ सास रूखमणी पटेल, पति डेविड पटेल द्वारा दहेज नहीं लाएं. दहेज के रूप 50 हजार रुपए एवं बाइक की मांग कर गाली-गलौज कर मारपीट करके प्रताड़ित करते थे.
फिलहाल, मामले में हसौद पुलिस ने आरोपी पति डेविड पटेल, ससुर शिव कुमार पटेल, सास प्रभा पटेल, डेढ़ सास रूखमणी पटेल के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है.